ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सहकारिता को मिले पूरे अंक

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 13 मार्च 2018, 11:47 PM (IST)

जयपुर। सहकारिता विभाग ने भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में एनजीओ एवं सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारम्भ किया है। राजस्थान इसे प्रारम्भ करने वाला पहला प्रदेश है। यह जानकारी प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने मंगलवार को दी।

कुमार ने बताया कि इसके लिए भारत सरकार को 5 बिन्दु अनुमोदन के लिए भेजे गये थे जिसे स्वीकार कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशनकर्ताओं का तय समय में कार्य होने से वे अपनी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शीघ्र रूप से आगे बढ़ पायेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन के लिए 3713 पूर्ण आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से तय समय के भीतर ही 2042 संस्थाएं पंजीकृत कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। शेष आवेदन पंजीयन की प्रक्रिया में हैं। उन्हें 30 दिन की निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इस व्यवस्था में पंजीयन के कई विकल्प हैं। आवेदक स्वयं इण्टरनेट के माध्यम से एसएसओ आईडी बनाकर या ई-मित्र क्यिोस्क पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट www.rajcooperatives.nic.in पर सहकारी विस्तृत दिशा निर्देश अपलोड किए गए हैं। सिंगल विण्डोक्लियरेंस सिस्टम का लिंकwww.swcs.rajasthan.gov.in भी दिया गया है।
कुमार ने बताया कि संस्था की प्रमाणिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले सदस्यों का पंजीयन के समय आधार कार्ड नम्बर या भामाशाह कार्ड नम्बर अनिवार्य किया गया है। प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले आवेदक को www.br.raj.nic.in पर जाकर बिजनेस रजिस्टर नम्बर लेना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए योग्य आवेदनकर्ता को पंजीयन शुल्क जमा कराने की सूचना ऑनलाइन दी जाती है। शुल्क जमा कराते ही 30 दिवस में डिजीटल हस्ताक्षर युक्त पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होगा।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक संस्था के डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, सदस्यों की सूची, नियमों, विनियमों तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिस पर क्यू आर कोड भी अंकित होगा।

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