चंडीगढ़। हरियाणा उच्चत्तर शिक्षा विभाग ने अराजकीय सरकारी सहायता
प्राप्त महाविद्यालयों से पहली जनवरी, 1988 से 10 मई,1998 के बीच
सेवानिवृत्त हुए शैक्षिक और गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के लिए पंडित दीन दयाल
उपाध्याय मानदेय योजना अधिसूचित की है। यह नीति पहली अप्रैल, 2017 से लागू
होगी।
अधिसूचना के अनुसार प्रिंसीपल को 30,000 रुपये, लेक्चरर को 25,000 रुपये, श्रेणी- III के
गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 11,000 रुपये और चतुर्थ श्रेणी के गैर-शिक्षण
कर्मचारियों को 6,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। मानदेय के
लाभार्थी ने स्वीकृत या सहायता प्राप्त पदों के समक्ष कार्य किया हो और
उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो। जिन कर्मचारियों ने सरकारी सहायता प्राप्ते
कॉलेजों में कार्य किया था और सरकार द्वारा अपने अधीन ले लिए गए थे, वे भी
मानदेय के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों
में 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्य किया हो। यह
मानदेय किसी कर्मचारी के जीवित रहने तक ही दिया जाएगा और यह उसके आश्रितों
या कानूनी वारिस को नहीं दिया जाएगा। मानदेय केवल उन्हीं सेवानिवृत्त
कर्मचारियों को दिया जाएगा जो इस प्रकार के अन्य पेंशन लाभ नहीं ले रहे
हैं।
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