लोकसभा उप चुनाव-2018 : जयुपर जिले की राजस्व सीमा में 72 पेट्रोल-डीजल पंपों को किया पाबंद

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 11 जनवरी 2018, 11:52 PM (IST)

जयपुर। जयपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर अजमेर लोकसभा उपचुनाव 2018 (दूदू विधानसभा क्षेत्र) में निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन के लिए जिले की राजस्व सीमा में स्थित 72 पेट्रोल-डीजल पंपों को चुनाव कार्य में लगे वाहनों को सुगमता से डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आशय का आदेश जारी कर जिले के 72 पेट्रोल एवं डीजल पंप लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। इस सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी परमिटों पर ही की जा सकेगी। प्रत्येक लाइसेंसधारक को यह ध्यान रखना होगा कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में उनके पेट्रोल व डीजल पंप सूखे नहीं रहें।

डॉ. यादव ने बताया कि इन लाइसेंसधारकों को लोकसभा उपचुनाव 2018 में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने की दृष्टि से आदेश प्रसारण की दिनांक से लेकर एक फरवरी 2018 को शाम 5 बजे तक फिलिंग स्टेशन को अनवरत (24 घंटे) खुले रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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