शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आयकर रिटर्न मामले में हाई कोर्ट से राहत देते हुए आयकर विभाग को नोटिस जारी किया गया है।
आयकर रिटर्न दोबारा असेसमेंट करने से संबंधित याचिका केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आयकर ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले में आयकर विभाग दो सप्ताह में जवाब-तलब किया है।
ये याचिका वर्ष 2010-2011 के आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने से संबंधित है। प्रार्थी ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मामला हाईकोर्ट की ओर से हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से दायर ऐसी ही याचिका पर दिए फैसले के मद्देनजर खारिज करने योग्य है।
इस पर आपत्ति जताते हुए प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों का निर्धारण करना जरूरी है। कोर्ट ने प्रार्थी के स्थगन आवेदन पर आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग इस मामले से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है, मगर वे कोई भी अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के बगैर न लें। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।
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