कॉलोनाइजरों को बाहरी विकास शुल्क जमा कराने के लिए 22 अप्रैल 2018 तक का समय

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 04 दिसम्बर 2017, 3:55 PM (IST)

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उन कॉलोनाइजरों को एक और मौका दिया है जो बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) के भुगतान से चूक गए हैं।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब चूककर्ता कॉलोनाइजरों को ईडीसी जमा करवाने के लिए 22 अप्रैल, 2018 तक का समय मिलेगा।
उन्होंने बताया कि छ: महीने का समय विस्तार इस शर्त पर दिया गया है कि 22 जनवरी, 2017 को देय बकाया की 10 प्रतिशत राशि, यह राशि जमा करवाए जाने तक 10 प्रतिशत राशि पर लागू ढाई गुणा ब्याज के साथ जमा करवानी होगी। इसके अलावा, 22 जुलाई, 2017 और 22 जनवरी, 2018 (यदि लागू हो) को देय किस्तें आवेदन के समय जमा करवानी होंगी।
उन्होंने बताया कि यदि यह नीति 22 जनवरी, 2017 को अपनाई गई है तो शेष किस्तें देय हो जाएंगी जिसका अर्थ है कि किस्तें 22 जनवरी, 2018, 22 जुलाई, 2018 और 22 जनवरी, 2019 को देय होंगी। इस नीति में 22 अप्रैल, 2018 के बाद कोई विस्तार नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 12 अप्रैल, 2016 को ईडीसी की वसूली के लिए राहत नीति लेकर आई थी, जिसके तहत डेवलपर्स को परियोजना भूमि रहन रखने या बैंक गारंटी जमा करवाने के विकल्प दिए गए थे ताकि वे अपनी बकाया ईडीसी या आईडीसी का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

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