कल डासना जेल से रिहा हो सकते हैं तलवार दंपति, जानें-क्यों हुई देरी

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017, 6:08 PM (IST)

नई दिल्ली। नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया है। लेकिन, अभी भी तलवार दंपति जेल से रिहा नही हो पाए है। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी शुक्रवार को देरी से मिलने के कारण रिहाई शनिवार तक के लिए टल गई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 5 बजे राजेश-नूपुर तलवार के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिली।

अब तलवार दंपति के वकील शनिवार को गाजियाबाद कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट को फैसले की कॉपी भेजेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि शनिवार को ही रिमांड मजिस्ट्रेट से तलवार दंपत्ति की रिहाई हो सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कल महीने का दूसरा शनिवार है, इस वजह से उनकी रिहाई सोमवार को हो सकती है। आपको बता दें कि तलवार दंपति तीन साल दस महीने से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।

तलवार दंपती के वकील तनवीर मीर ने जानकारी देते हुए बताया, राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के आदेश वाली कोर्ट की कॉपी मिलने में देरी हुई हैै, इसलिए उनके डासना जेल से आज रिहा होने की कोई संभावना नहीं है। डासना जेल निरीक्षक दधीराम मौर्य ने रिहाई के संबंध में कहा, हमें अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। हमें जब आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो हम रिहाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिहाई की 2 ही प्रक्रिया है- एक तो हाई कोर्ट सीधा जेल प्राधिकरण को कॉपी भेजे या फिर सीबीआई कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास मिला है।

जेल में बैचेनी में बीती पूरी रात


रिहाई से पहले तलवार दपंत्ति की पूरी रात बैचेनी में बीती। जेल में तलवार दपंत्ति सो नहीं पाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की रात दोनों के लिए बहुत भारी रही। नूपुर तलवार ठीक से सो नहीं सकीं और जेल के अंदर ही टहलती रहीं। बार-बार उनकी आंखें नम हो जा रही थीं और उन्होंने जेल में मौजूद लोगों से कहा कि रिहा होने के बाद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। हालांकि, कोर्ट का फैसला आने के बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

सीबीआई की कोर्ट ने उन्हें आरुषि के मर्डर का दोषी मानकर उम्रकैद की सजा दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, जांच के दौरान सीबीआई तलवार दंपति के खिलाफ ऐसे सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसमें उन्हें सीधे दोषी माना जा सके। ऐसे मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय भी बिना पर्याप्त तथ्यों और सबूतों के किसी को इतनी कठोर सजा नहीं सुनाता। अदालत ने आगे कहा, माता-पिता को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह घटना की रात घर में मौजूद थे। उन्हें इस मामले में संदेह का लाभ मिलना चाहिए। उन्हें इस मामले में बरी किया जाता है।

ये है पूरा मामला

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डॉ. तलवार की नाबालिग पुत्री आरुषि की हत्या वर्ष 2008 में 15 मई की रात नोएडा के सेक्टर-25 के जलवायु विहार स्थित घर में ही कर दी गई थी। अगले दिन घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज (नेपाल का रहनेवाला) का शव भी पाया गया था। इस हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 23 मई को डॉ. राजेश तलवार को बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। 1 जून को यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई की जांच के आधार पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 26 नवंबर, 2013 को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से तलवार दंपति जेल में बंद हैं।

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