गैंगस्टर आनंदपाल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार को नोटिस

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 12 अक्टूबर 2017, 6:11 PM (IST)

जयपुर। गैंगस्टर आनन्दपाल एनकाउंटर मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर आनंदपाल के एनकाउंटर को चुनौती दी है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भण्डारी की एकलपीठ ने आनन्दपाल की पत्नी राजकंवर की याचिका पर राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी पुलिस को नोटिस देकर आनन्दपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में जवाब मांगा है। राजकंवर ने याचिका में उनके पति आनन्दपाल सिंह का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की गुहार की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। याचिका में बताया है कि एसओजी के अफसरों और राजस्थान पुलिस ने षड्यंत्र रचकर उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इसे एनकाउंटर का रुप दे दिया। इस मामले में कई लोग लिप्त है। राजस्थान पुलिस से इस मामले में निष्पक्ष अनुसंधान की उम्मीद नहीं है। क्योंकि एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहा।

जबरन रुप से उनके पति का दाह संस्कार किया। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में राजपूत समाज ने आंदोलन चलाया। सरकार ने भी सीबीआई से एनकाउंटर की जांच की मांग मान ली है,लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। निष्पक्ष अनुसंधान के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। गौरतलब है कि गत 23 जून को एसओजी टीम ने नागौर जिले में एक मकान पर दबिश देकर गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह को सरेण्डर करने को कहा। आनन्दपाल सिंह ने वहां से भागने की कोशिश की और पुलिस पर एके-47 से फायरिंग की। जबावी फायरिंग में आनन्दपाल सिंह की मौत हो गई।

एक कमांडो सोहन सिंह भी गंभीर घायल हो गया था। इस एनकाउंटर के दूसरे दिन से ही राजपूत समाज और आनन्दपाल के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आंदोलन शुरु कर दिया। पूरे प्रदेश में कई दिनों तक आंदोलन चला। आनन्दपाल के शव का दाह संस्कार नहीं हो पाया। बाद में आनन्दपाल के गांव में सभा के दौरान हिंसा होने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और दूसरे दिन पुलिस पहरे में आनन्दपाल का दाह संस्कार करवाया। राजूपत समाज के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच समेत छह मांगों पर सहमति जताई। सीबीआई जांच की अनुशंषा केन्द्र सरकार को भेज दी है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे