नई दिल्ली । गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्कूल के ट्रस्टियों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
न्यायालय ने साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे