नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को
दो-टूक कहा है कि वह निवेशकों का बकाया चुकाएं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि
अगर सुब्रत रॉय और अन्य रकम नहीं लौटाते तो वह समूह के एम्बी वैली
प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश दे देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सहारा करीब 5,000 करोड रूपए की रकम
जमा कराने में नाकाम रहता है तो वह पुणे का प्रोजेक्ट नीलाम करवाएगी।
याद रहे,पुणे में 39,000 करोड रूपए की यह संपत्ति अदालत ने जनवरी में अटैच
करा ली थी। अरबों डॉलर की कंपनी खडी करने वाले सुब्रत रॉय को अपने दो करोड
निवेशकों का बकाया चुकाना है। इस मामले में अदालत उन्हें दिल्ली की तिहाड
जेल की हवा खिला चुकी है।