अबोहर। बीते तीन वर्षों से फायर ब्रिगेड की गाडियां पंजाब सरकार
द्वारा उपलब्ध ना करवाने पर न्यायालय ने नगर परिषद के सीईओ इन्द्रगुरप्रताप सिंह की खिंचाई की। स्थानीय विधायक सुनील जाखड की जनहित
याचिका की सुनवाई के दौरान आज स्थानीय नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी
स्टाफ ना भर्ती करने का कोई समूचित कारण ना बता
पाये तो
श्री जाखड की ओर से वरिष्ठ
अधिवक्ता सुरिन्द्रपाल सिंह तिन्ना ने
मुद्दा उठाया कि उच्च न्यायालय ने गत वर्ष फायर ब्रिगेड के लिये नई
गाडियां और स्टाफ उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये थे लेकिन अबोहर नगर
परिषद स्टाफ की भर्ती का नाटक रचने के बावजूद अभी तक नियुक्तियां नहीं कर
पाई। नगर परिषद को भले ही दो नई गाडियां उपलब्ध करवा दी गई और एक पुरानी
गाडी भी परिषद के पास है लेकिन मात्र एक ही ड्राईवर से काम चलाया जा रहा
है और बाकी स्टाफ भी भर्ती नहीं किया गया।
अवमानना याचिका की
सुनवाई के दौरान आज स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक कम विशेष सचिव द्वारा
दायर हलफिया ब्यान में बताया गया कि अब तक 12 नगर परिषदों को 25 नये वाहन
फायर ब्रिगेड के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं, शीघ्र ही 71 और वाहन उपलब्ध
करवाये जायेंगे। तिन्ना ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उच्च
न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार अभी तक 25 प्रतिशत वाहन ही
उपलब्ध करवा पाई है जबकि फंड की कमी ना होने के दावे किये जा रहे थे। इस पर
उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव को 18 जनवरी 2017 को
पेश होने के लिये निर्देश जारी किये।
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