जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 29 नवम्बर 2016, 6:30 PM (IST)

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर वेदप्रकाश ने आदेश जारी कर बीकानेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की है। ये आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशाली रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत-पाकिस्तान सीमा के जिले से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। भारत-पाक सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र के निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले लोग दो किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र (भारत के अंदर की तरफ का दो किलोमीटर की सीमा) से लगता हुआ समस्त क्षेत्र, जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम-बल्लर, गुलाम अलीवाला, सियासर चौगान, बैरियावाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, संाचू, अन्नेवाला, कब्रेवाला, भूरासर व मगनवाला शामिल हैंं। इस क्षेत्र में रात्रि 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वैध अनुमति विचरण नहीं किया जा सकता है।

अनुमति लेकर कर सकेंगे आवश्यक कार्य

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आवश्यक कार्य जैसे खेत की सिंचाई आदि के लिए पास की बीएसएफ बीओपी से अनुमति लेकर ही प्रवेश व विचरण किया जा सकता है। ऐसे समस्त व्यक्तियों के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। यह आदेश दो माह के लिए लागू किया गया है। बिना अनुमति के विचरण करने वालों के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान के लिए कॉल्स पर लगाई रोक

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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले के बज्जू, पूगल, खाजूवाला व छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र स्थित पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय कॉल्स के लिए पीसीओ मालिक को पृथक से एक रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कॉल का पूर्ण विवरण इंद्राज करना होगा। साथ ही पाकिस्तान के कोड नंबर 0092 पर वर्तमान स्थिति के मद्देनजर रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित एसटीडी, आईएसडी पीसीओ धारकों को इस आदेश के जरिये पाबंद किया गया है कि वे अपने बूथ से कोड संख्या 0092 पर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं कराएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तान लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उसका कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इसका उपयोग नहीं करेगा।
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