जयपुर। जोधपुर में हिरण शिकार के 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रा’य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन पेश कर दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को सलमान को इन मामलों में बरी कर दिया था। रा’य सरकार ने तभी कहा था कि वह फैसले को चुनौती देगी।
दीपावली बाद हो सकती है सुनवाई
इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की रिपोर्ट पर वन एवं पर्यावरण विभाग ने एसएलपी दायर करने के लिए पिछले दिनों न्याय विभाग को सिफारिश भेजी थी। इसके बाद रा’य सरकार के फैसले के अनुसार न्याय विभाग ने रिट दायर करने संबंधी ऑर्डर जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में रा’य सरकार की नियुक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सलमान केस में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। लेकिन, बीच में छुट्टियों की वजह से अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकी है। संभावना है अगले हफ्ते या फिर दीपावली के बाद कोर्ट में सुनवाई हो।
इस तरह बच गए थे सलमान
1998 में एक दवा कारोबारी अरुण ने अपनी जिप्सी के साथ ड्राइवर हरीश को
उम्मेद भवन भेजा था। उस वक्त वहां फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही
थी। हरीश तीन दिन सलमान के साथ ही रहा। इसी दौरान हिरण का शिकार हुआ। हरीश
ने 24 जनवरी, 2002 को सीजेएम कोर्ट में बयान दिए। अगली पेशी 24 फरवरी,
2002 को थी। 2006 में लोअर कोर्ट में हरीश की गवाही के बिना ही सबूतों के
आधार पर सलमान को सजा सुनाई। हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने हरीश के क्रॉस
एग्जामिनेशन को सलमान के लिए जरूरी माना। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से गवाह को
पेश नहीं कर पाने के कारण हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया।