भिवानी । अपने मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस द्वारा देह व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति के साथ-साथ होटल या अन्य संस्थान भी कुर्क किये जाएंगे।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर में देह व्यापार करने वालों की पहचान के लिए खुफिया तंत्र की अलग-अलग टीम गठित की गई हैं।
ये टीम निरंतर अपने-अपने क्षेत्र में ऐसा अनैतिक कार्य करने वालों की निगरानी करेंगी। पुख्ता प्रमाण हाथ लगते ही वहां पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी मकान, होटल या अन्य किसी संस्थान में देह व्यापार मिलता है तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत उसको कुर्क किया जाएगा। इसके साथ-साथ देह व्यापार से बनाई गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। [@ नए नोटों के बारे में जानें अहम बातें, नोटबंदी से आपकी चिंता हो जायेगी दूर]
महाराष्ट्र : एकनाथ शिंदे ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम, देखें तस्वीरें
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने खेला बड़ा दांव, बढ़ गई उद्धव ठाकरे की मुश्किलें, जानिए कैसे ?
3.59 करोड़ लोग चूल्हा फूंकने को मजबूर, इतने नकली आंसू कैसे बहा लेते हैं प्रधानमंत्री जी? : राहुल गांधी
Daily Horoscope