जयपुर। हाईकोर्ट ने जेल मैनुअल में प्रावधान नहीं होते हुए भी वीआईपी बंदियों को दूसरे बंदियों से अलग रखने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह वीआईपी बंदियों को दूसरे बंदियों से अलग रखने की व्यवस्था खत्म करे। साथ ही डीजीपी जेल व जेल अधीक्षकों को कहा कि वे इस आदेश का पालन कराएं। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश जेलों में बंदियों को आधारभूत सुविधाओं के मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिया। वहीं प्रदेश की जेलों में आरोपियों का ई-हिस्ट्री टिकट सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेल स्टाफ की सेवा संबंधी व समस्याओं के बारे में सीएस को चार सप्ताह में कमेटी गठित करने को भी कहा। जेलों में 4जी नेटवर्क जैमर सिस्टम पर कहा कि इसे देख रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एजेंसी के चेयरमैन जयपुर जेेल का खुद दौरा करें।
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