जोधपुर। हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में बुधवार को सलमान खान की किस्मत का फैसला आ गया। सलमान खान को इस मामले में बरी कर दिया गया है। बता दें कि 1998 में हुए इस शिकार मामले में सलमान के खिलाफ चार केस चल रहे हैं। इनमें से दो में उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है। बता दें कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा। जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। भवाद और घोड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने हिरणों के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी। ऐसे में सलमान के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला चल रहा है। कांकाणी गांव में जिस वक्त हिरणों का शिकार हुआ, सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी मौजूद थे। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है। इस मामले में 25 जनवरी को सभी आरोपियों को मुलजिम बयान सुनाए जाएंगे। 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। सलमान अपनी जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ भाग निकले। गांव वालों ने 2 काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरण की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी। सलमान खान की रिवॉल्वर व राइफल के लाइसेंस की तारीख 22 सितंबर 1998 तक थी। उन पर 1 अक्टूबर को शिकार करने का आरोप लगा। इसके बाद 15 अक्टूबर को सलमान के कहने पर हथियार मुंबई से लाकर जोधपुर में पुलिस के सामने पेश किए गए। प्रॉसिक्युशन ने इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान कराए थे।
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