नए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल
जमा राशि का 25 फीसदी सरकार द्वारा लाई जा ही एक ‘गरीबी उन्मूलन योजना’
में निवेश करना होगा। इसमें लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही
इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार का कहना है कि जो लोग
गलत तरीके से कमाई गई राशि अपने पास 500 और 1000 के पुराने नोट में दबाकर
रखे हुए थे और जो उसकी घोषणा करने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत इसका खुलासा करना होगा। उन्हें
अघोषित आय का 30 फीसदी की दर से कर भुगतान करना होगा। इसके अलावा अघोषित
आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 फीसदी
अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण
जेटली ने इस बिल पर कहा कि सरकार ने कालेधन के खिलाफ लगातार कदम उठाए हैं।
सरकार ब्लैक मनी कानून लाई और करीब 70 हजार करोड़ का कालाधन बाहर आया।
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि हंगामे के बीच चर्चा संभव नहीं है,
विपक्ष चर्चा नहीं चाहता।
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