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उपहार अग्निकांड: गोपाल अंसल को SC ने सुनाई एक साल की सजा

नई दिल्ली। उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग मामले दोषी करार दिए गए गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि उनकी सजा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सजा दी जाए या जुर्माना लेकर जेल सजा माफ कर दी जाए। इससे पहले उपहार पीडि़तों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान अंसल बंधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि वे मामले की सुनवाई पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे। अब गोपाल अंसल को छह महीने से ज्यादा की बची सजा पूरी करनी होगी।


18 साल पुराने चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पीडि़तों की पुनर्विचार याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिए थे। सीबीआई ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं हुआ। इस आधार पर सीबीआई ने मांग की थी कि मामले पर दोबारा विचार किया जाए जबकि पीडि़तों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जुर्माना लगाकर छोड दिया

जबकि देश के कानून के हिसाब से किसी भी अपराधी की सजा के साथ जुर्माना तो लगाया जा सकता है लेकिन सजा को जुर्माने में तब्दील नहीं किया जा सकता।
इससे पहले कोर्ट ने मामले में गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उनकी उम्र का हवाला देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच के दो जज अंसल की सजा घटाने के खिलाफ थे।

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[@ जिस भी भाषा में बात करो दिल से करो : सुष्मिता सेन]

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Web Title-Uphaar fire: SC denied to review on Gopal Ansal,s one-year imprisonment
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