गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर मेें मंगलवार को बिना रजिस्टे्रशन के अल्ट्रासाउंड करते हुए पकड़ी गई तीन मशीनों के मामले में आज पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला एडवाईजरी कमेटी की एक आपात बैठक सिविल सर्जन कार्यालय में बुलाई गई। इस बैठक में कमेटी द्वारा तीनो अल्ट्रासाउंड मशीनों के संचालको को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। इन तीनो में सूरज अल्ट्रासाउंड, जैन डायग्रोस्टिक तथा हरियाणा डायग्रोस्टिक की अल्ट्रासाउंड मशीन शामिल हैं। इन तीनो मशीनों को जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने सील कर दिया था।
इस मामले में बताया गया कि इन तीनो अल्ट्रासाउंड केंद्रों ने जिला अप्रोपरिएट एथोरिटी अर्थात् सिविल सर्जन कार्यालय में अपना पंजीकरण करवा रखा था लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी और उन पंजीकरणों को समय रहते रिन्यु नहीं करवाया गया। इससे पहले भी गुरुग्राम के डीएलएफ क्षेत्र में स्थित प्रीवेट अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन भी इसी कारण से सील की गई थी कि उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट जा चुकी थी। उसे भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।
राज्य अप्रोपरिएट एथोरिटी एवं स्वास्थ्य सेवाओं हरियाणा के महानिदेशक द्वारा 4 जनवरी 2013 को हुई स्टेट एडवाईजरी कमेटी की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट भेजते हुए दी गई हिदायतों के अनुसार रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी होने के बाद बिना रिन्युअल के अल्ट्रासाउंड मशीन यदि चलाई जाती है तो उसे अनरजिस्टर्ड माना जाएगा और संचालकों के खिलाफ पीसी पीएनडीटी एक्ट के नियम 11 (2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिदायतों में कहा गया है कि पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करने उपरांत कोट्र्र केस शुरू करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए।
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