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निगम की चेतावनी बेअसर, अवैध वाटिकाओं में गूंज रही शहनाई

udaipur news : Warning neutralize of Corporation, echoing of clarinet in illegal gardens - Udaipur News in Hindi

उदयपुर। हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए वाटिका संचालकों को चेताया है कि बगैर लाइसेंस मांगलिक आयोजन करवाते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन निगम की चेतावनियों को दरकिनार कर शहर की अवैध वाटिकाओं में जमकर शहनाइयां गूंज रही हैं। हाईकोर्ट के दखल के बाद नगर निगम व यूआईटी ने वाटिकाओं की बिंदुवार जांच कर महज 20 वाटिकाओं को वाटिका उप नियम के तहत योग्य पाया और उन्हें लाइसेंस दिया। इसके बाद निगम ने सभी अवैध वाटिकाओं को चेताया और कहा कि वे कमियां पूरी कर लाइसेंस नगर निगम से लें और बिना लाइसेंस कोई भी मांगलिक आयोजन नहीं करें।

सवीना स्थित अतिथि गार्डन के लिए निगम ने 3 मई को मौका पर्चा बनाया, जिसमें दक्षिणी गेट के तरफ सडक़ की चौड़ाई 22 फीट व उत्तर की रोड की चौड़ाई 30 फीट बताई थी। वाटिका संचालक की चेक लिस्ट में यह 30 व 60 फीट की है, जबकि वहां सडक़ चौड़ी नहीं है। वाटिका संचालक झूठी जानकारियां दे रहे हैं। गत दिनों निगम ने शहर में शादियों के कार्ड छापने वालों को कहा था कि वे कार्ड छापने से पहले आयोजक से जिस वाटिका में आयोजन कर रहे हैं, उसका अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जरूर देखें। बिना अनुज्ञा पत्र देखे कार्ड छाप दिए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले पर नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग का कहना है कि गत दिनों जो शादियां हुईं, उन पर टीम ने पूरी नजर रखी और करीब 10 वाटिकाओं में शादियां होना पाया था। उनको नोटिस देकर शास्ति वसूलने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही अपंजीकृत वाटिकाओं को सीज करने की कार्रवाई करेंगे। शादियों के कार्ड छापने में लापरवाही करने वालों को नोटिस देकर जवाब मांगेंगे। बाद में इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। इस नियम के तहत जुर्माना लगाना, वाटिका सीज करना और पुलिस में रिपोर्ट देने की कार्रवाई हो सकती है।

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Web Title-udaipur news : Warning neutralize of Corporation, echoing of clarinet in illegal gardens
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