[@ Exclusive:10 साल से बेडिय़ों में जकड़ी है झुंझुनूं की जीवणी]
दरअसल, 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में ढाई लाख रूपये से
अधिक रकम जमा हुई है, उसका ब्योरा बैंकों और डाकघरों को आयकर विभाग को 15
जनवरी तक सौंपना होगा। इस नियम के लागू होने के बाद उन खातों के ग्राहकों
को जानो (केवाईसी) की पडताल की जाएगी।
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बैंकों और डाकघरों से चालू खाते के
बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2016 से
लेकर 9 नवंबर के बीच ऎसे खातों की जानकारी दें, जिनमें नोटबंदी के
दौरान12.50 लाख रूपये और एक या उससे ज्यादा बचत खातों में कुल ढाई लाख
रूपये से ज्यादा रकम जमा कराई गई।
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