अजमेर। गणतंत्र दिवस के बाद अजमेर-पुष्कर के बीच चलने वाले समस्त माल वाहक वाहन तथा तिपहिया वाहन पुष्कर घाटी में प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन 24 घंटे घाटी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला कलक्टर गौरव गोयल ने इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नियम विरुद्ध कस्टमाइज्ड की गई मोटरसाइकिल्स को सीज कर उनकी आरसी को निलंबित कर दी जाएंगी। इसके अलावा तेज गति से वाहन चलाने पर चालकों एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबादी क्षेत्रों में स्थित गैस गोदाम एवं ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। शहर के विभिन्न विद्यालयों में चलने वाली बाल वाहिनियों एवं स्कूल बसों की विस्तृत सूचना संकलित की जाएगी। ऑटो टैक्सियों में सवारी को दिखने वाले स्थान पर वाहन के मालिक एवं चालक के नाम, मोबाइल नम्बर, पुलिस एवं परिवहन अधिकारी के नम्बर अंकित होंगे। [@ इस पहाड़ से प्रकट हुई थी ज्वाला मां की स्वयंभू प्रतिमा] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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