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दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 15 हजार रुपए जुर्माना

the life imprisonment to accused of the Rape, fine of 15 thousand rupees - Ajmer News in Hindi

अजमेर। नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को अजमेर की एससीएसटी विशेष अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला अजमेर के बांदर सिंदरी पुलिस थाणे में 2015 में दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है।
बांदर सिंदरी पुलिस थाणे में पीडि़ता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि अजय, धनराज और कालूराम उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर बांदरसिंदरी ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में एससीएसटी अदालत ने फैसला सुनाते हुए अजय को दोषी माना और विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने इस मामले में धनराज और कालूराम को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करते हुए बरी किया है।

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Web Title-the life imprisonment to accused of the Rape, fine of 15 thousand rupees
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