जयपुर। स्वच्छ भारत अभियान और करोड़ों के सफाई बजट के बाद शहरों में पसरी गदंगी से नाराज हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार को चार सप्ताह में सभी जिलों की सफाई व्यवस्था का रोडमैप मय शपथ पत्र के देने को कहा है। इस प्रकरण पर अब सुनवाई 9 जनवरी को होगी। न्यायाधीश अजय रस्तोगी व न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सीकर के केसर महावीर सेवा ट्रस्ट व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सीकर जिला शाखा की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सीकर में कई ऐतिहासिक हवेलियां है और उन्हें देखने लोग आते रहते हैं। अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 11 मार्च 2015 को ठोस कचरे के निस्तारण के लिए अधिसूचना जारी की और शहरी निकायों को साफ-सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए, लेकिन इनकी पालना नहीं हो रही है।
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