चंडीगढ़। हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा मामले को लेकर शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जाना था। जो दाखिल किया गया। सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में लिखा गया की कोर्ट मामले में हस्तेक्षप कर रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने सरकार की पैरवी कर रहे है तुषार मेहता को साफ कहा कि कोर्ट इस मामले से नहीं हटेगी।
सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ला सकती है। राज्य सरकार की तरफ से तुषार कपूर ने कहा कि राजनैतिक दखल के चलते ये मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। वहीं सीबीआई ने एक साथ दो हजार मामले लेने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
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