नई दिल्ली। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रेप पीडितों और यौन उत्पीडन के शिकार लोगों को मुआवजा देने के लिए गोवा जैसी योजना के समान एक समान योजना बनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एमवाई इकबाल और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रेप पीडित/यौन उत्पीडन की शिकार महिलाओं और विकलांग महिलाओं को कानून के तहत मुआवजा देने के लिए एक समान योजना बनाएं। अदालत ने इस बात का उल्लेख किया कि रेप पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में राज्यों में काफी अलग-अलग नीति है। गोवा पीडित को 10 लाख देता है जबकि हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश बहुत कम धनराशि, 50 हजार ही देते हैं।
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