नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस अर्जी में सहारा समूह ने सेबी के पास 600 करोड रुपए जमा कराने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी। सहारा समूह ने अपनी अर्जी में नोटबंदी के चलते पैसे जुटाने में परेशानी की दलील दी थी। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए संकेत दिए कि अगर पैसा वक्त पर जमा नहीं हुआ तो सुब्रत रॉय को फिर से जेल भेज दिया जाएगा। [@ उलझी ओम पुरी की डेथ मिस्ट्री: पहली पत्नी से दोबारा करना चाहते थे शादी]
ज्ञातव्य है कि कोर्ट ने सहारा सूमह को 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड रुपये जमा कराने के लिए कहा है। ऐसा नहीं होने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिर से जेल जाना होगा। इस पर सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट ने में अर्जी दाखिल की थी कि वे नोटबंदी की वजह से पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए उनको पैसा जमा कराने के लिए और वक्त दिया जाए।
लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना और समय पर पैसा जमा कराने के लिए कहा है। साथ ही संकेत दिए हैं कि अगर समय पर पैसा नहीं जमा कराया तो सुब्रत रॉय को जेल जाना पडेगा।
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