नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को अदालत
की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया। माल्या को कर्ज देनेवाले बैंकों
ने माल्या द्वारा अपनी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की भारत और विदेशों में
स्थित संपत्तियों का खुलासा नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना की
कार्रवाई शुरू करने की याचिका दाखिल की है।
जस्टिस कूरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने दिवालिया हो चुकी
विमानन कंपनी, किंगफिशर के चेयरमैन माल्या को नोटिस जारी किया।
महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि माल्या ने अपनी संपत्ति
के बारे में गलत ब्योरा दिया है और वह अदालत के आदेशों के प्रति इमानदार
नहीं हैं और वह सार्वजनिक धन का जबावदेह है, जो उसने बैंकों से कर्ज लिया
था।
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