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सुप्रीम कोर्ट को अमृतधारा समझ रखा है कि हर मर्ज ठीक कर दे...

supreme court irked by PILs,says it is not amritdhara which can be administered to cure all ailments - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के जरिये हर तरह के मामलों को उठाने पर सख्त रवैया अपनाया है व कहा है कि वह हर बीमारी का इलाज नहीं है। क्या उन्होंने कोर्ट को अमृतधारा समझ रखा है कि पेटदर्द हो तो पिला दो, सिर दर्द हो तो पिला दो, शरीर में दर्द हो तो पिला दो। कोर्ट ने कहा, आजकल यह हो गया है कि लोग सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि चलो, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। कोर्ट ने कहा,आप संबद्ध प्राधिकार के पास क्यों नहीं जाते।


कोर्ट ने याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरिंदर शर्मा से ये सब कहा जिन्होंने याचिका में मांग की है कि शवों को सम्मान के साथ उनके धर्म के मुताबिक अंतिम यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई जाए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि जब वह छोटे थे तो उस समय एक लोकप्रिय हर्बल दवा होती थी जो हर मर्ज में काम आती थी। अगर आपके पेट में दर्द है तो अमृतधारा, सिर में दर्द है तो अमृतधारा। आजकल लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अमृत धारा में तब्दील हो चुका है जहां हर मर्ज की दवा है। क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है।

याचिका में मध्यप्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र था जहां परिजन अपने मृत लोगों को कई किलोमीटर कंध पर लेकर चले थे क्योंकि उन्हें एंबुलेंस नहीं मिली थी। कोर्ट ने कहा कि जब ऎसी याचिकाएं दायर होती हैं तो उन्हें उनके हर पन्ने को पढना पडता है जिससे न्यायिक समय बर्बाद होता है।

कोर्ट ने पिछले दिनों बिहार के एक एमएलए पर व्यर्थ की याचिका दायर करने पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया और उससे पूर्व महाराष्ट्र के एक शिक्षक पर एक लाख रूपये का अर्थदंड ठोका था। जस्टिस खेहर ने व्यर्थ की याचिकाओं के खिलाफ एक अपूर्व अभियान चलाया हुआ है। वह हर उस याचिका को हतोत्साहित कर रहे हैं जो व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि वह ऎसी याचिकाओं के दायर होने की दर देख चकित हैं। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि याचिकाकर्ता पर भारी अर्थदंड लगाया जाए।

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