नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बडा झटका देते हुए कहा कि
सरकारी अफसर को भी मौलिक अधिकार है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका
दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका पर टिप्पणी
की जिसमें आईपीएस अमिताभ ठाकुर को दस्तावेज वापस लौटाने के खिलाफ अर्जी दी
गई थी।
दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की थी
जिसमें हाईकोर्ट ने ठाकुर के खिलाफ लगाए गए आरोपों के दस्तावेज सौंपने का
आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अधिकारी होने के
बावजूद ठाकुर लगातार राजनीतिक याचिकाएं दाखिल करते हैं। लेकिन इस तर्क को
कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि सविंग आईपीएस
अधिकारी ने सरकार के खिलाफ ही कई जनहित याचिकाएं दाखिल की हुई हैं।
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