नई दिल्ली। साल 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कार हादसे में पीडित के परिजन की ओर से फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। हिट एंड रन केस में पीडित नुरूल्लाह शेख के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में सलमान को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए सुनवाई के लिए अर्जी दी थी। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हिट एंड रन केस के दौरान सलमान सिर्फ शराब के नशे में ही नहीं थे बल्कि अपनी एसयूवी भी चला रहे थे। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में सलमान को बरी करने का बंबई हाईकोर्ट का फैसला खारिज करने की अपील की थी। जस्टिस जे एस खेहड और जस्टिस सी नागप्पन की बेंच के सामने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के फैसले को विकृत, अनुचित और पूरी तरह न्याय का उपहास करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि सलमान ही गाडी चला रहे थे। चालक के रूप में उनके ड्राइवर को पेश करने का तथ्य घटना के 13 साल बाद सोच-विचार कर लाया गया।
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