बाबा बालक नाथ मन्दिर दियोटसिद्ध मे 14 मार्च से 16 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र मेला में जिला हमीरपुर के उप-मण्डल बड़सर क्षेत्र में धारा 144 व 133 लगाने के आदेश पारित किया है। जनमानस में शांति तथा जीवन सुरक्षा और सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा को बनाये रखने के लिये उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर अक्षय सूद ने जनहित में शरारती तत्वों को मेले में हथियार, विस्फोटक सामग्री के साथ प्रवेश करने से रोकने के लिये यह धारा लगाई गई है। [ श्याम मसाले ने कराई घर घर में मौजूदगी दर्ज] [ यहां बहन सेहरा बांध, ब्याह कर लाती है भाभी] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
अपराधिक प्रक्रिया दण्ड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए. व बी. के तहत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर अक्षय सूद ने किसी भी प्रकार के ढोल नगाड़े, बैण्ड बाजा, लाऊड स्पीकर आदि पर न्यास कन्टीन 01 से 02 तक, मन्दिर परिसर व लंगर परिसर में प्रतिबन्ध लगाने के आदेश पारित किये हैं। आदेशों में कहा गया है कि मन्दिर अधिकारी, दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना कोई भी लंगर नहीं लगेगा। आदेशों में कहा गया है कि उत्सव में कोई अप्रिय घटना दंगा फसाद या शांति भंग न हो, के दृष्टिगत धारा 144 की उप-धारा 3 फौजदारी दण्ड संहिता के तहत उप-मण्डल बड़सर क्षेत्र में 14 मार्च से 16 अप्रैल तक किसी भी व्यक्ति को तेजधार हथियार, प्राण घातक हथियार, विस्फोटक सामग्री, लाठी आदि लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। यह आदेश मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये तैनात किये गये कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
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