नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने यहां शुक्रवार को कोयला ब्लॉक
आवंटन मामले में जिंदल समूह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। विशेष
न्यायाधीश भारत पाराशर ने पूर्व सांसद, उद्योगपति और वरिष्ठ कांग्रेस नेता
नवीन जिदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारि नारायण राव और झारखंड के पूर्व
मुख्यमंत्री मधु कोडा और अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधडी और
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।
अदालत झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन
स्पॉन्ज कंपनियों को आवंटित करने संबंधी मामले की सुनवाई कर रही थी। जांच
एजेंसी का कहना है कि जिंदल स्टील और गगन स्पॉन्ज कंपनियों के खिलाफ
अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक आवंटित करने से संबंधित मामले में आरोप तय
करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
हालांकि जिंदल, राव, को़डा और अन्य ने इन आरोपों का खंडन करते हुए मामला
खारिज करने की मांग की।
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