इलाहाबाद। इलाहाबाद में अपर सेशन कोर्ट ने मां का कत्ल करने पर सौतेले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित युवक पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने मृत्यु पूर्व महिला के दिये बयान को आधार मानकर यह फैसला सुनाया।
न्यायालय ने कहा कि महिला ने मौत से ठीक पहले बयान दिया था कि उसके सौतेले बेटे नामित सिंह ने ही उसे गोली मारी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिस्थितियां हमेशा सच बोलती हैं महिला के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है।
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