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पुलिस पर फायरिंग के आरोपी बदमाशों को सजा

sentenced Accused of firing at police - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। जिले की बाड़ी एडीजे कोर्ट ने जुलाई 2011 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए तीन बदमाशों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक को अर्थ दंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 11 जुलाई 2011 को कंचनपुर के तत्कालीन एसएचओ किशोर सिंह को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि पार्वती के जंगलों में नगला विधौरा गांव के पास तीन बदमाशान सरमथुरा गैंगसा यूनिट पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग कर तीनों बदमाशों को मय हथियार पकड़ लिया। मामले में मंगलवार को एडीजे जितेंद्र सिंह गुलिया ने फैसला सुनाते हुए पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में बदमाश शेरसिंह ठाकुर, रामवरन ठाकुर और सुरेश ठाकुर को आरोपी मानते हुए दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ में एक-एक हजार का अर्थदंड भी दिया है और धारा 3/25 में तीन-तीन वर्ष के कारावास भी दिया है।

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