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सिंगुर परSC सख्त,अधिग्रहण रद्द, टाटा से भूमि ले किसानों को दें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह 12 हफ्तों के भीतर सिंगुर में टाटा नैनो की फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित की गई एक हजार एकड़ जमीन को उसके मालिकों को वापस कर दे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जमीन लौटाने पर उसके मालिकों से मुआवजा वापस नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि उनसे जमीन लेकर उनकी आजीविका को दस सालों तक अधर में लटकाया गया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से टाटा मोटर्स को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही इस केस में दिए गए कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया।

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Web Title-SC strict on Singur land acquisition, order W,Bengal govt to return land to farmers taking back from Tata
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