बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश ने एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त मोबाइल कंपनियों के कार्यालयों, अधिकृत दुकानों, काउन्टरों पर बिना कस्टमर एक्वीजिशन फॉर्म की औपचारिकता पूरी किए तथा बिना आईडी के सिम विक्रय करने पर तथा प्री एक्टीवेटेड सिम की बिक्री पर रोक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभाव में रहेगा। आदेशानुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत प्री तथा पोस्टपैड कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाणों का शत प्रतिशत सत्यापन आवश्यक है, लेकिन कईं बार उपभोक्ता का सत्यापन पूर्ण नहीं करवाया जाता है। ऐसे में सभी सिम प्रदाता कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि सभी सिम कार्ड या कनेक्शन पूर्ण सत्यापन के बाद ही चालू किए जाएं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक भी प्रचलित नम्बर ऐसा नहीं हो, जिसका फार्म भरा न हो तथा सत्यापन पूर्ण न किया हो। आदेशानुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि सभी सिम या कनेक्शन दिए जाने से पूर्व उपयोगकर्ता से उसकी पूर्ण पहचान के प्रमाण जैसे राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता कार्ड, बिजली पानी के बिल की प्रति आदि की हस्ताक्षर युक्त सुस्पष्ट छायाप्रति आवश्यक रूप से ली जाए तथा मूल पत्रों के आवश्यक रूप से मिलाने व उपभोक्ता के सत्यापन के बाद ही सिम एक्टीवेशन का कार्य किया जाए।
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