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गुप्त रूप से आयातित आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध, होगी कार्रवाई

Restrictions remain on secretly imported fireworks, will take action - Ajmer News in Hindi

अजमेर। दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में गुप्त रूप से आयातित आतिशबाजी के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने बताया कि उप मुख्य विस्फोटक नियंत्राक विभाग द्वारा गुप्त रूप में विदेशों से आयातित आतिशबाजी को भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। कुछ देशों से आयातित आतिशबाजी संवेदशील रसायनों से बनी होती है। यह रसायन भारतीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। यह आतिशबाजी भारतीय ध्वनि शोर के मानक स्तर का पालन नहीं करती है। भारत में गुप्त रूप से आयातित आतिशबाजी तथा पटाखों को दुकानों से बेचा जाना जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। उन्होंने बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा इन पटाखों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। जिले की समस्त आतिशबाजी दुकानों का गहन निरीक्षण स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंधित आयातित विदेशी फायर वक्र्स का विक्रय एवं भण्डारण पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Web Title-Restrictions remain on secretly imported fireworks, will take action
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