चण्डीगढ़ । केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष से सभी
राज्यों को एक समान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (जीएसटी) लागू करने के लिए जारी
दिशा-निर्देशों के तहत हरियणा सरकार ने अपने कर प्रशासन का संचालन और अधिक
कारगर ढंग से सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य के आबकारी एवं कराधान
विभाग का संगठनात्मक पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा,
गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों के लिए जिला आबकारी एवं कराधान
आयुक्त(निरीक्षक) के दो-दो नए पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है।
वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यह
जानकारी देते हुए बताया कि कर प्रशासन में अब रोहतक नई रेंज गठित की गई है।
इसके साथ ही कुल रेंज की संख्या चार से बढक़र पांच हो जाएगी। वर्तमान में
राज्य में अम्बाला, फरीदाबाद, गुडग़ांव व हिसार रेंज पहले से ही
संचालित
हैं।
अम्बाला रेंज में पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र व
करनाल जिले; फरीदाबाद रेंज में फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम),
फरीदाबाद (उत्तर), फरीदाबाद (दक्षिण ) तथा पलवल जिला; गुरुग्राम रेंज में
गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर), गुरुग्राम
(दक्षिण) तथा मेवात जिला; हिसार रेंज में हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा व
भिवानी जिला तथा नवसृजित रोहतक रेंज में रोहतक, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी,
महेन्द्रगढ़ (नारनौल) तथा झज्जर जिला शामिल होंगे।
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