नई दिल्ली। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में बुधवार को पंजाब सरकार को
सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर
यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। हरियाणा सरकार की याचिका पर पंजाब को
नोटिस दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि नियुक्त तीनों रिसीवर रिपोर्ट दाखिल कर बताएंगे कि जमीनी
हकीकत क्या है। तीनों रिसीवर केंद्रीय गृह सचिव, चीफ सेक्रेट्री-पंजाब और
डीजीपी-पंजाब दस दिनों में रिपोर्ट दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आदेश को 10 दिन में अमल में लाया जाए। इस मामले में 15 दिसंबर तक सुनवाई
होगी।
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