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लोक अदालत में पहुंचा बिजली निजीकरण का मामला, सुनवाई 6 को

Public electricity privatization went to court, hearing 6 - Ajmer News in Hindi

अजमेर। जिले में बिजली के निजीकरण का मामला गुरुवार को लोक अदालत में पहुंच गया। इसमें 6 अधिकारियो को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। जानकारी के अनुसार 22 फरवरी को एडवोकेट विकास अग्रवाल की ओर से एडवोकेट विवेक पाराशर, वैभव जैन ने एक परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि एक सुनियोजित षडय़ंत्र के तहत अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में दिया गया है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। सरकार अपनी पसंदीदा कंपनी को ठेका देने जा रही है, इसलिए टेंडर का भी दिखावा किया गया है। संबंधित कंपनी को फायदा हो इसलिए हाल ही में भूमिगत केबल के काम पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। परिवाद में प्रार्थना की गई है कि टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। परिवाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम, राज्य सरकार, ऊर्जा सलाहकार आदि को प्रतिवादी बनाया गया है। लोक अदालत में सुनवाई के दौरान एडवोकेट विकास अग्रवाल की याचिका को प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

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Web Title-Public electricity privatization went to court, hearing 6
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