श्रीगंगानगर। जिले के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा दिलवाओ और किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन हो। ये कहना है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य एडवोकेट एसपी सिंह और अर्जुन बागड़ी का। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले की सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन इन स्कूलों में 10 फीसदी सीटें भी गरीबों के बच्चों से नहीं भर पाती। लिहाजा गरीब लोगों को ये जानकारी दी जाए कि उनके बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। इसे लेकर जिले में वार्ड वाईज शिविर लगाया जाना चाहिए और लोगों में इसके प्रति जागरुकता लाई जाए। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी प्राइवेट स्कूल आती हैं, उनको चिन्हित कर उनकी कुल सीटों की जानकारी हासिल की जाए। बैठक में आयोग के सदस्य एडवोकेट एसपी सिंह और अर्जुन बागड़ी के अलावा अल्यसंख्यक आयोग की सदस्य लिलियन ग्रेस, जिला कलक्टर ज्ञानाराम, एसपी राहुल कोटोकी, एडीएम प्रशासन करतार सिंह पूनियां, सीईओ जिला परिषद विश्राम मीणा, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक ऋषिबाला श्रीमाली, समाज कल्याण के उपनिदेशक बीपी चंदेल, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, एसीएमएचओ डॉ मुकेश मेहता, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष राजकुमारी जैन, किशोर न्याय बोर्ड के बलकरण सिंह और अनिता शर्मा समेत सीडब्ल्यूसी के सदस्य और अन्य अधिकारी मौजूद थे। [ श्याम मसाले ने कराई घर घर में मौजूदगी दर्ज] [ लकवे के मरीज यहां से जाते है ठीक होके ] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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