पटियाला। पंजाब पुलिस ने शनिवार को पटियाला के लोगों पर अपनी पहचान छुपाने के मामले किए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार चेहरे पर कपड़ा बांधकर या रुमाल से छुपाकर ड्राइविंग करना कानूनन जुर्म है। कोर्ट के आदेशानुसार पटियाला के थाना लाहोरी गेट के प्रभारी जी एस सिकंद ने नाकेबंदी कर चालान काटे और कुछ मामले भी दर्ज किए है। सिंकद के अनुसार शहर के विभिन्न हिस्सों में नाकेबंदी कर धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए है। साथ ही लड़कियों और उनके परिजनों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है । सिकंद ने बताया कि यह कार्रवाई चलती रहेगी और लोगों को इस कानून के प्रति जागरूक करवाया जाएगा।
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