इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए एक अधिकारी ने अदालत को बताया था
कि स्मृति की ओर से उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में दाखिल किए गए
दस्तावेज मिल नहीं पा रहे। बहरहाल चुनाव आयोग ने कहा कि यह जानकारी उनकी
वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अदालत के पहले के निर्देश के बाद दिल्ली
विश्वविद्यालय ने भी कहा था कि स्मृति के 1996 के बीए पाठ्यक्रम से जुड़े
दस्तावेज नहीं मिल पा रहे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ने
अपने हलफनामे में 1996 में बीए पाठ्यक्रम करने का जिक्र किया था।
अदालत
ने पिछले साल 20 नवंबर को शिकायतकर्ता की वह अर्जी विचारार्थ मंजूर कर ली
थी जिसमें चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को यह निर्देश
देने की मांग की गई थी कि वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों को
पेश करें।
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