नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक में जमा करवाने को
लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोमवार को नई शर्त लगा दी है। अब पुराने नोट
में 5000 रुपये से ज्यादा की रकम 30 दिसंबर तक एक खाते में सिर्फ एक बार ही
जमा कर सकते हैं। जिसके खाते में पैसा जमा हो रहा है उसे बैंक को यह भी
बताना होगा कि यह रकम अब तक जमा क्यों नहीं की गई थी। बैंक उसके जवाब से
संतुष्ट होगा तभी रकम जमा की जाएगी।
रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आज से 30 दिसंबर
तक एक बार में या किस्तों में पांच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के
प्रतिबंधित नोट जमाकर्ता से पूछताछ के बाद ही उसके खाते में जमा किये
जायेंगे। पूछताछ के समय बैंक के कम से कम दो अधिकारी मौजूद होंगे और पूरी
पूछताछ ऑन रिकॉर्ड होगी। जमाकर्ता को यह बताना होगा कि उसने पुराने नोट
इससे पहले क्यों नहीं जमा कराये। उसका जवाब संतोषजनक पाये जाने के बाद ही
जमा स्वीकार किया जायेगा।
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