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AAP संसदीय सचिवों पर EC में सुनवाई

पिछली सुनवाई में सरकार के वकीलों ने प्रशांत की याचिका को ही अवैध ठहराने का प्रयास किया था, लेकिन आयोग ने उनकी बात नहीं मानी। सूत्रों के अनुसार सुनवाई पूरी हो चुकी है और आयोग को सिर्फ यह फैसला लेना है कि ये सभी सचिव लाभ का पद पा रहे थे या नहीं। चूंकि मामले में कोई झोल न रहे, इसलिए सुनवाई जारी है।

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Web Title-Office of Profit case hearing of 21 AAP MLA at EC today
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