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राहत...500 के पुराने नोट15तक चलेंगे, 1000 के नोट बैंक में जमा हो सकेंगे

नई दिल्ली। नोटबंदी के चलते परेशान हो रहे लोगों के लिए मोदी सरकार ने कुछ राहतभरे ऐलान किए हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 500 और एक हजार के पुराने नोट अब बैंकों और पोस्ट ऑफिस में नहीं बदले जा सकेंगे लेकिन उन रुपयों से कुछ जरूरी भुगतान अब भी किए जा सकते हैं।

सरकार का कहना है कि एक हजार के नोट अब इस्तेमाल नहीं होंगे लेकिन 500 रुपये के नोट को 15 दिसंबर तक कुछ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय स्कूलों, राज्यों के सरकारी स्कूलों, नगर निगम और नगर पालिका के स्कूलों में 2000 रुपये तक की फीस पुराने नोटों से जमा कराई जा सकती है। ऐसा 15 दिसंबर तक किया जा सकता है। मेट्रो, रेलवे, सरकारी बसों, पेट्रोल पंपों और सरकारी अस्पतालों में भी 15 दिसंबर तक पुराने नोट चलाए जा सकते हैं।

इसके साथ ही सरकार ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल शुल्क में छूट को एक दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर एक दिसंबर की आधी रात तक टोल शुल्क में छूट दी गई है।बता दें, इससे पहले सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 नवंबर तक टोल शुल्क में छूट दी थी। इसे फिर 24 नबंवर तक बढ़ा दिया गया। अब इस छूट में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है।

गौरतलब है कि पुराने नोट बदलने और जरूरी सेवाओं के लिए चलने की मियाद पहले 24 दिसंबर तय की गई है। सरकार ने नोट बदलने की समयावधि तो नहीं बढ़ाई है लेकिन 500 के नोट चलाने की मियाद 20 दिन और बढ़ा दी है। मोबाइल के टॉप अप में भी 500 का पुराना नोट चलेगा लेकिन यहां प्रति टॉप अप 500 रुपये की सीमा होगी। इसके अलावा सहकारी दुकानों के 5000 रुपये तक की खरीदारी भी पुराने 500 के नोट से की जा सकती है।

यह भी कहा गया है कि 2 से 15 दिसंबर तक टोल नाकों पर 500 रूपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। पेट्रोल पंप, टोल, अस्पताल में 500 के नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। एक हजार के नोट बैंक में केवल जमा हो सकेंगे। बैंक में 500 व 1000 के नोट बदले नहीं जाएंगे।

आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद हाईवे पर खुल्ले की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।



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