एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि 17 सितंबर को जारी हुआ सर्कुलर ऐसे समय में आया है, जब ज्यादातर पहले चरण के दाखिले पूरे हो चुके हैं। राज्य की ओर सी अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। तीन साल के प्रोग्राम में जिन छात्रों को दाखिला मिला हैए उनमें से ज्यादातर उम्र की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। एक शिक्षक ने पूछा कि जब 90 साल के एक व्यक्ति को अदालत में वकालत की अनुमति दी जाती है तो वकालत के युवा अभ्यर्थियों पर उम्र सीमा की पाबंदी क्यों लगे।
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