छपरा। बिहार के सारण जिले की एक अदालत ने सोमवार को धर्मसती गंडामन स्कूल की
तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी को 17 साल कैद की सजा सुनाई है। तीन
साल पहले इस स्कूल के 23 बच्चों की मौत विषाक्त मध्याह्न् भोजन खाने से हुई
थी।
अदालत ने मीना देवी को गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के तहत 10 साल और धारा
308 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई है।
जब फैसला सुनाया जा रहा था तब कोर्ट में काफी
भीड थी।
पिछले 24 अगस्त को एडीजे ने अपने निर्णय में मीना को आईपीसी की धारा 304 व
308 के तहत दोषी माना था। वहीं उनके पति अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में
रिहा करने का आदेश दिया था।
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