इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन
रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला का गैर मर्द
के साथ रिलेशन अवैध है । इसे नैतिक य कानून किसी भी तरह मान्यता नहीं दी जा सकती ।
शादीशुदा महिला अगर पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से लिव
इन रिलेशनशिप में रहती है तो वह
कानूनन अवैध होगा । गौरतलब है कि एक शादीशुदा महिला
ने लिव इन रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। जिसे
लेकर कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई । न्यायालय
ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे
में कहा कि इस तरह का संबंध सामाजिक तौर पर भी मान्य नहीं है । ऐसे में
इस पर
सख्ती आवश्यक है । न्यायालय ने
स्पष्ट कहा कि शादीशुदा महिला का पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से
संबंध नहीं रख सकती । अगर इस तरह का संबंध प्रत्यक्ष य परोक्ष से कानून अवैध होगा।
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