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स्मृति ईरानी को राहत,सार्वजनिक नहीं होगी मार्कशीट,HC का स्टे

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी को बडी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेस पर स्टे लगा दिया है जिसमें उसने सीबीएसई से कहा था कि स्मृति ईरानी की क्लास 10 और 12 की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है।

सीआईसी के इस आदेश के बाद सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया था। सीबीएसई ने हाई कोर्ट में लगाई अपनी पिटीशन में कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले को आधार मानकर ईरानी के मामले में स्टे का फैसला दिया गया है।

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Web Title-delhi high court stays order of CIC, now marksheets of smriti irani will not be made public
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